इम्पोर्ट–एक्सपोर्ट लाइसेंस क्या है?
इम्पोर्ट–एक्सपोर्ट लाइसेंस को भारत में IEC (Import Export Code) कहा जाता है। यह एक 10 अंकों का यूनिक कोड होता है, जिसे DGFT (Directorate General of Foreign Trade) द्वारा जारी किया जाता है। भारत से माल का आयात (Import) या निर्यात (Export) करने के लिए IEC अनिवार्य होता है।
IEC / इम्पोर्ट–एक्सपोर्ट लाइसेंस क्यों जरूरी है?
- विदेशों से सामान मंगाने या भेजने के लिए
- कस्टम क्लियरेंस के लिए
- बैंक से विदेशी मुद्रा लेन–देन के लिए
- सरकार की निर्यात–आयात योजनाओं का लाभ लेने के लिए
IEC कौन ले सकता है?
- व्यक्ति (Individual)
- पार्टनरशिप फर्म
- कंपनी (Private / Public Limited)
- LLP, ट्रस्ट, सोसाइटी
IEC के लिए आवश्यक दस्तावेज
- PAN कार्ड
- आधार कार्ड
- बैंक अकाउंट डिटेल (कैंसिल चेक / बैंक सर्टिफिकेट)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बिज़नेस एड्रेस प्रूफ
IEC की वैधता
- IEC लाइफटाइम वैलिड होता है, लेकिन हर साल अपडेट (आवश्यकतानुसार) करना होता है
निष्कर्ष:
इम्पोर्ट–एक्सपोर्ट लाइसेंस (IEC) अंतरराष्ट्रीय व्यापार शुरू करने की पहली और सबसे जरूरी शर्त है। बिना IEC के कानूनी रूप से आयात–निर्यात करना संभव नहीं है।
